सुखद दाम्पत्य जीवन योजना ऑनलाइन आवेदन : Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Apply Online & Form PDF
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Form PDF - सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग दंपत्तियों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष योग्यजनों के लिए एक सुखी और संपन्न जीवन सुनिश्चित करना है। इस योजना का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, और यह दिव्यांग दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत, यदि दंपत्ति में से एक या दोनों सदस्य दिव्यांग हैं, तो उन्हें अनुदान राशि प्राप्त करने का अधिकार है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दंपत्ति 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं, यदि दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो अनुदान राशि 5 लाख रुपए तक हो सकती है। यह सहायता दिव्यांग दंपत्तियों को उनके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana का लाभ उठाने के लिए योग्य युवक/युवती को विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधु के माता-पिता के शपथ-पत्र और पूर्व में अनुदान राशि न प्राप्त करने का शपथ-पत्र शामिल हैं। आवेदन ई-मित्र केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
Table of Contents
☰ Menu- Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
- राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
- Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana - Key Points
- सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान के लाभ / Benefits
- राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना की विशेषताएं / Features
- सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में कितना अनुदान मिलता है - Benefits Amount
- Eligibility required for Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
- Documents required for Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
- Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Apply Online
- सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लिए आवेदन कैसे करें / How To Apply
- सुखद दाम्पत्य जीवन योजना फॉर्म PDF Download कैसे करें
- Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Status Check कैसे करें
- Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Importnat Links
- निष्कर्ष - Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Form PDF Download In Hindi
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से दिव्यांग दंपत्तियों को एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है:
- आर्थिक सहायता प्रदान करना: योजना के तहत दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- विशेष योग्यजनों का कल्याण: योजना का मुख्य लक्ष्य विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है।
- शादी के बाद सहायता: योजना उन दंपत्तियों को लक्षित करती है, जिनका विवाह हाल ही में हुआ है, जिससे उनकी प्रारंभिक आर्थिक चुनौतियों को कम किया जा सके।
- समाज में समावेशिता: योजना के माध्यम से दिव्यांग दंपत्तियों को समाज में सम्मान और पहचान दिलाना, जिससे उन्हें समाज में बराबरी का अनुभव हो।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया को सरल बनाना: योजना का आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सकें।
इस तरह, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग दंपत्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष योग्यजनों (दिव्यांगों) के लिए सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहां इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को सुगम और समृद्ध बना सकें। Sukhad Dampatya Jeevan Yojana दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Rajasthan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana - Key Points
Key Point | Details |
---|---|
Scheme Name | सुखद दाम्पत्य जीवन योजना (Sukhad Dampatya Jeevan Yojana) |
Target Beneficiaries | दिव्यांग दंपत्ति (Divyang couples) |
Financial Assistance | - 40% और अधिक दिव्यांगता पर ₹50,000 प्रति दंपत्ति- 80% और उससे अधिक दिव्यांगता पर ₹5,00,000 प्रति दंपत्ति |
Objective | विशेष योग्यजनों का सुखी एवं संपन्न जीवन सुनिश्चित करना |
Eligibility Criteria | - परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक- विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन |
Required Documents | - निःशक्तता प्रमाण पत्र- विवाह प्रमाण पत्र- जन्मतिथि प्रमाण पत्र- आय प्रमाण पत्र- माता-पिता के शपथ-पत्र- पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त न करने का शपथ-पत्र |
Application Process | आवेदन ई-मित्र या SSO राजस्थान के माध्यम से करें |
Application Deadline | विवाह के 6 माह के भीतर |
Contact Information | - dsap.rajasthan.gov.in- संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर |
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान के लाभ / Benefits
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग दंपत्तियों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:
- अनुदान राशि - 80% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को प्रति दंपत्ति 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 40% से 79% दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को प्रति दंपत्ति 50 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।
- सुखी एवं संपन्न जीवन का सुनिश्चित - यह योजना विशेष योग्यजनों के लिए उनके जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल सके।
- सरकारी सहायता - योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करने पर सीधे अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- आसान आवेदन प्रक्रिया - दंपत्तियों को ई-मित्र या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने की सुविधा है, जिससे प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
- पारिवारिक आय सीमा - इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल जरूरतमंद दंपत्तियों को ही लाभ मिले।
- पात्रता - योजना का लाभ उन दंपत्तियों को मिलेगा जिनका विवाह पिछले 6 महीनों में हुआ है, और जिनमें से एक या दोनों सदस्य दिव्यांग हैं।
- समर्थन दस्तावेज - आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में निःशक्तता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अन्य शपथ-पत्र शामिल हैं, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- सामाजिक साक्षरता - योजना दिव्यांग दंपत्तियों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करती है, जिससे वे समाज में बेहतर तरीके से शामिल हो सकें।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana के माध्यम से राजस्थान सरकार दिव्यांग दंपत्तियों को उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।
राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना की विशेषताएं / Features
राजस्थान की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि: योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को 50,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाती है। 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- आय सीमा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- आवेदन की प्रक्रिया: योग्य युवक/युवती विवाह के 6 माह के भीतर ई-मित्र या SSO राजस्थान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थियों की योग्यता: योजना के लाभार्थी केवल वे युवक/युवतियाँ हो सकते हैं जिनका विवाह हाल ही में (गत 6 माह के भीतर) हुआ है और जो दिव्यांगता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- समाज में जागरूकता: योजना का उद्देश्य दिव्यांग दंपत्तियों को एक सुखी एवं संपन्न जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े।
- सरकारी सहयोग: योजना का संचालन राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, जो लाभार्थियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- आवेदन के लिए समयसीमा: योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि पात्र लाभार्थी समय पर आवेदन कर सकें।
यह योजना दिव्यांग दंपत्तियों के जीवन स्तर में सुधार करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके आत्म-निर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में कितना अनुदान मिलता है - Benefits Amount
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत दिव्यांग दंपत्तियों को निम्नलिखित अनुदान राशि प्रदान की जाती है:
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों के लिए: - प्रति दंपत्ति 50,000 रुपए का अनुदान।
- 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों के लिए: - प्रति दंपत्ति 5 लाख रुपए का अनुदान।
राजस्थान सरकार द्वारा यह सुखद दाम्पत्य जीवन योजना 2024 दिव्यांग दंपत्तियों के सुखी एवं संपन्न जीवन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
Eligibility required for Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
- इस योजना का लाभ उन दंपत्तियों को मिलेगा जिनमें से दोनों या एक व्यक्ति दिव्यांग है।
- यदि दोनों पति-पत्नी की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, तो उन्हें 50,000 रुपए की अनुदान सहायता मिलेगी।
- यदि किसी दंपत्ति की दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है, तो उन्हें 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता मिलेगी।
- आवेदन करने वाले युवक/युवती की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए युवक/युवती का विवाह योजना की घोषणा के बाद पिछले 6 महीनों के भीतर होना चाहिए।
- आवेदन ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
Documents required for Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- निःशक्तता प्रमाण पत्र: दिव्यांगता का प्रमाण देने वाला सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था से जारी प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र: दंपत्ति के विवाह का प्रमाण, जो सरकारी रजिस्ट्रार या संबंधित प्राधिकरण से जारी किया गया हो।
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र: वर और वधू की जन्म तिथि का प्रमाण, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण, जो दर्शाता हो कि आय ₹2.5 लाख तक है।
- शपथ पत्र: वर-वधू के माता-पिता द्वारा दिया गया शपथ पत्र, जिसमें विवाह के बाद का विवरण हो।
- पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र: यह प्रमाणित करने के लिए कि दंपत्ति ने पहले इस योजना के तहत कोई अनुदान राशि नहीं प्राप्त की है।
- अन्य संबंधित दस्तावेज: यदि आवश्यक हो, तो अन्य दस्तावेज जैसे पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID)।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Apply Online
राजस्थान सरकार ने सुखद दाम्पत्य जीवन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है आप निचे दिए गए आसान से स्टेप को फॉलो करके सुखद दाम्पत्य जीवन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है -
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
- लॉगिन/रजिस्टर करें: यदि आपके पास पहले से ही खाता है, तो लॉग इन करें। अन्यथा, नया खाता बनाने के लिए रजिस्टर करें।
- योजना पर जाएँ: लॉग इन करने के बाद, "SJMS DSAP" अनुभाग के अंतर्गत सुखद दम्पति जीवन योजना पाएँ।
- आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद, आवेदन जमा करें।
- पुष्टि प्राप्त करें: जमा करने के बाद, आपको अपने आवेदन की पावती प्राप्त होगी।
जल्द ही आवेदन करें!
पिछले छह महीनों में शादी करने वाले पात्र जोड़ों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लिए आवेदन कैसे करें / How To Apply
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- दस्तावेज जमा करें: भरे हुए फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में जाकर जमा करें।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना फॉर्म PDF Download कैसे करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: dsap.rajasthan.gov.in।
- योजना के अनुभाग में जाएं: वेबसाइट पर जाने के बाद, "योजनाएं" या "दाम्पत्य जीवन योजना" के अनुभाग को खोजें।
- फॉर्म डाउनलोड करें: संबंधित योजना के तहत उपलब्ध फॉर्म को खोजें। "सुखद दाम्पत्य जीवन योजना फॉर्म" पर क्लिक करें। फॉर्म का PDF डाउनलोड करने का विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें: डाउनलोड किए गए फॉर्म को सही तरीके से भरें। आवश्यक दस्तावेजों की सूची को ध्यान में रखते हुए, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को ई-मित्र केंद्र या सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Status Check कैसे करें
- सरकारी पोर्टल पर जाएं: dsap.rajasthan.gov.in पर जाएं। यह राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आधिकारिक पोर्टल है।
- अपना खाता लॉगिन करें: यदि आपने पहले से ही पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- योजना का चयन करें: वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में से सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का चयन करें।
- स्थिति जांच का विकल्प चुनें: आवेदन की स्थिति जांचने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। यह आमतौर पर "आवेदन स्थिति" या "स्टेटस चेक" के रूप में होगा।
- आवेदन संख्या दर्ज करें: आपसे आवेदन संख्या या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जानकारी सही से भरें और "जांचें" बटन पर क्लिक करें।
- स्थिति की जानकारी प्राप्त करें: आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या और किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Importnat Links
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Officil Website | Click Hare |
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Apply Online Link | Click Hare |
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Status Check Link | Click Hare |
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Form PDF | Click Hare |
निष्कर्ष - Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Form PDF Download In Hindi
राजस्थान सरकार की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना दिव्यांग दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विशेष रूप से उन दंपत्तियों के लिए है, जहां दोनों या इनमें से कोई एक सदस्य दिव्यांग है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को 50,000 रुपए और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। पात्र दंपत्तियों को विवाह के 6 महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। यह योजना दिव्यांग जनों के सुखी और संपन्न जीवन के लिए एक सकारात्मक पहल है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना क्या है?
यह योजना दिव्यांग दंपत्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे उन्हें सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना योजना के तहत किसे अनुदान मिलेगा?
इस योजना के तहत उन दंपत्तियों को अनुदान मिलेगा जिनमें से दोनों या उनमें से एक दिव्यांग है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में अनुदान की राशि कितनी है?
40% या अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को प्रति दंपत्ति 50,000 रुपये और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्तियों को 5,00,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लिए पात्रता क्या है?
परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदनकर्ता को विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन ई-मित्र या sso.rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP के माध्यम से किया जा सकता है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माता-पिता के शपथ-पत्र, और पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र शामिल हैं।
किसे आवेदन करने की सलाह दी गई है?
उन युवकों/युवतियों को आवेदन करने की सलाह दी गई है जिनका विवाह पिछले 6 महीने के भीतर हुआ है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि की जानकारी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?
अधिक जानकारी के लिए dsap.rajasthan.gov.in या संबंधित पंचायत समिति कार्यालय, जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से संपर्क करें।
क्या सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता है?
नहीं, इस योजना के तहत लाभार्थी एक बार ही अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र देना आवश्यक है।
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