छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2024: पंजीकरण फॉर्म, CG Saksham Suraksha Yojana

Category: Chhattisgarh » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-11-06

छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण बैंक के माध्यम से उचित ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें।

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इस लेख के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे राज्य की महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्राप्त कर सकें। यदि आप छत्तीसगढ़ की निवासी हैं और स्वरोजगार आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकती हैं। आइए, जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

CG Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2024

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य, राज्य की गरीब और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत महिलाएं 1 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जो उन्हें उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वे अपना खुद का उद्योग या रोजगार आसानी से शुरू कर सकती हैं।

महिला कोष के तहत शुरू हुई इस योजना को बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधीन ले लिया। राज्य की कोई भी महिला या महिलाओं का समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण का पुनर्भुगतान लाभार्थियों द्वारा पांच वर्षों के भीतर किस्तों में किया जा सकता है। इस योजना से महिलाओं को न केवल स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकेंगी, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी

योजनाछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना
शुरू की गईछत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
संबंधित विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थीराज्य की महिलाएं
उद्देश्यमहिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना
लाभलघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा
ऋण राशि1 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटcgwcd.gov.in

Chhattisgarh Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनका समग्र विकास संभव हो सके। योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का लोन देकर उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने का मौका मिलेगा। इस तरह महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर राज्य की अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकेंगी। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर देना होगा ब्याज

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को केवल 5 प्रतिशत की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण का लाभ मिलेगा। इस योजना में महिलाएं व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने पर उन्हें पुनः एक लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। यह ऋण महिलाओं को अपने स्वरोजगार को आरंभ करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाएगा, जिसे पांच वर्षों के भीतर चुकाया जा सकता है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके स्वयं के रोजगार की शुरुआत में सहायता प्रदान करेगी। इससे राज्य में नए रोजगार के साधनों का विकास होगा और महिलाओं के जीवन को नई दिशा मिलेगी। महिलाएं अपने कौशल के आधार पर छोटे व्यवसाय शुरू करके अपने परिवार का पालन-पोषण भी आसानी से कर सकेंगी।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं 

लाभार्थी महिलाएं: यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से जुड़ी तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं लाभ उठा सकती हैं।

  • लोन सुविधा: इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • रोजगार प्रोत्साहन: लोन की राशि प्राप्त कर महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी।
  • ब्याज दर: इस योजना में ऋण राशि पर 5% की ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो वित्तीय वर्ष के अनुसार लागू होती है।
  • आयु सीमा: मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ 35 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं।
  • वित्तीय सहायता का वितरण: अब तक इस योजना के माध्यम से 1354 महिलाओं को रोजगार के लिए 8 करोड़ 4 लाख रुपए का लोन आवंटित किया जा चुका है।
  • संचालन विभाग: योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और सम्मान दिलाने की दिशा में काम किया जा सके।
  • स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • लोन स्वीकृति अधिकार: योजना के तहत ऋण स्वीकृति का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किया गया है, जिससे प्रक्रिया सरल और तेजी से पूरी की जा सके।
  • लघु उद्योगों के अवसर: राज्य की महिलाएं इस योजना के माध्यम से लघु उद्योग और व्यापार शुरू कर सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • रोजगार के अवसर: इस योजना से राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है। जिनके आधार पर आवेदन किया जा सकेगा। 

  • महिला का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

CG Saksham Suraksha Yojana के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों को पूरा करना होगा:

  • मूल निवासी: आवेदन करने वाली महिला को छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • बीपीएल श्रेणी: राज्य की बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी से संबंधित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
  • विशेष श्रेणियां: इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं, और यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं भी आवेदन के लिए पात्र हैं।
  • स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

इन पात्रताओं को पूरा करने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें ? / How To Apply

यदि आप छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, तो आप नीचे दिए गए ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं:

  • आवेदन केंद्र पर जाएं: सबसे पहले अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: केंद्र पर जाकर सक्षम सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  • फॉर्म जमा करें: सभी दस्तावेजों सहित आवेदन फॉर्म को संबंधित विभागीय कार्यालय में जमा कर दें।
  • आवेदन की जांच: आपके आवेदन फॉर्म की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • लोन राशि का हस्तांतरण: आवेदन सही पाए जाने पर, लाभार्थी महिला के बैंक खाते में लोन की राशि भेज दी जाएगी।

इस प्रकार, इन सरल चरणों का पालन करके आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं और इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

सारांश  - CG Saksham Suraksha Yojana Apply Online

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2024 राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है। यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र से जुड़ी एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है। महिलाएं इस लोन का उपयोग खुद का व्यवसाय या लघु उद्योग शुरू करने के लिए कर सकती हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है?

Chhattisgarh

यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?

Chhattisgarh

बीपीएल (गरीबी रेखा) श्रेणी से संबंधित 35-45 वर्ष तक की महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा, ट्रांसजेंडर, और यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

इस योजना के तहत कितने रुपए का लोन मिलेगा?

Chhattisgarh

इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त होता है।

लोन पर ब्याज दर क्या है?

Chhattisgarh

योजना में 5% ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Chhattisgarh

आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जाना होगा और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर भरना होगा।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?

Chhattisgarh

आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ इसे संबंधित विभाग में जमा करना होता है।

क्या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?

Chhattisgarh

हां, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

Chhattisgarh

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?

Chhattisgarh

यह योजना 2009-10 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी।

इस योजना का लाभ कितने समय तक लिया जा सकता है?

Chhattisgarh

योजना के तहत लोन की राशि महिला को एक बार दी जाती है, और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है?

Chhattisgarh

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपना खुद का व्यवसाय या लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं, जिससे वे किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगी।

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत कितने रुपए तक का लोन मिलेगा?

Chhattisgarh

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह लोन महिलाओं को स्वरोजगार या लघु उद्योग शुरू करने में मदद करेगा।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

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