PM Shram Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

Category: goverment-scheme » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-09-11

PM Shram Yogi Mandhan Yojana - प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन दी जाएगी। इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सम्पूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और कॉन्ट्रिब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। 

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

श्रम योगी मानधन योजना का परिचय

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और लाभार्थी द्वारा बराबर-बराबर योगदान किया जाता है और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

Keypoints of प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

 Key Point Details
योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
योजना का उद्देश्यअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना।
लॉन्च वर्ष2019
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
पात्रता आयु18 से 40 वर्ष
अंशदान (कॉंट्रिब्यूशन)उम्र के अनुसार श्रमिक और सरकार द्वारा समान योगदान (उदाहरण: 18 वर्ष - ₹55/माह, 40 वर्ष - ₹200/माह)
पेंशन राशि60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह।
सरकारी अंशदानश्रमिक द्वारा किए गए योगदान के बराबर केंद्र सरकार का अंशदान।
पारिवारिक लाभश्रमिक की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को पेंशन का 50% प्राप्त होगा।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन (CSC के माध्यम से) आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज़आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड संख्या (यदि है), मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण।
अयोग्यता मानदंडआयकरदाता, मासिक आय ₹15,000 से अधिक, EPFO, ESIC, या NPS में पहले से सदस्य।
लाभार्थी श्रेणीरेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, ईंट भट्टा मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर आदि।
प्रक्रियाई-श्रम पोर्टल या CSC के माध्यम से आवेदन, OTP और आधार कार्ड से सत्यापन।
पारिवारिक पेंशनश्रमिक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को ₹1,500 प्रति माह मिलेगा।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana की विशेषता 

  1. स्वैच्छिक और अंशदायी योजना: यह योजना स्वैच्छिक है, यानी श्रमिक अपनी मर्जी से इसमें नामांकन कर सकते हैं। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें श्रमिक और सरकार दोनों द्वारा योगदान किया जाता है।

  2. आयु सीमा और पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है, इस योजना के तहत पात्र माने जाते हैं।

  3. न्यूनतम पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

  4. समान अंशदान: श्रमिक द्वारा जितना योगदान किया जाता है, उतना ही योगदान केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक के पेंशन खाते में किया जाता है।

  5. पारिवारिक सुरक्षा: श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा यानी ₹1,500 प्रति माह प्रदान किया जाएगा।

  6. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।

  7. कॉन्ट्रिब्यूशन रेट: श्रमिक की आयु के अनुसार प्रति माह अंशदान की राशि तय की जाती है, जो कि ₹55 से लेकर ₹200 तक हो सकती है।

  8. सरल आवेदन प्रक्रिया: योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ई-श्रम पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से नामांकन किया जा सकता है।

  9. पेंशन योजना का संचालन: श्रमिकों की पेंशन योजना का संचालन LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) के माध्यम से किया जाता है।

  10. पेंशन का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए: यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील वर्कर, घरेलू कामगार, ईंट भट्टा मजदूर, रिक्शा चालक आदि के लिए बनाई गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख लाभ

  • न्यूनतम पेंशन: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
  • समान अंशदान: इस योजना में जितना अंशदान श्रमिक करेंगे, उतना ही अंशदान केंद्र सरकार भी उनके खाते में करेगी।
  • पारिवारिक सुरक्षा: योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानी ₹1,500 प्रति माह मिलेगा।
  • DBT माध्यम: पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana अपात्रता के मानदंड

कुछ श्रमिक इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • आयकरदाता श्रमिक।
  • वह श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक हो।
  • श्रमिक जो EPFO, ESIC, या NPS के तहत पहले से बीमित हो।
  • 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक।

कॉन्ट्रिब्यूशन की दरें PM Shram Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों द्वारा उनकी आयु के अनुसार मासिक योगदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की आयु के श्रमिक को ₹55 प्रति माह का योगदान करना होगा, जबकि 40 वर्ष की आयु के श्रमिक को ₹200 प्रति माह का योगदान करना होगा। सरकार द्वारा श्रमिकों के इस योगदान के बराबर का अंशदान किया जाएगा।

  • 18 वर्ष: ₹55 प्रति माह
  • 30 वर्ष: ₹100 प्रति माह
  • 40 वर्ष: ₹200 प्रति माह

How to Apply for PM Shram Yogi Mandhan Yojana (प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन कैसे करें)

इस योजना में आवेदन करना सरल है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • ई-श्रम पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले Mandhan पोर्टल पर जाएं और "New Enrollment" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन
  • सेल्फ एनरोलमेंट: यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, तो "Self Enrollment" का चयन करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें: दस अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: अपने व्यक्तिगत विवरण, ई-श्रम कार्ड संख्या, आधार कार्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
  • आवेदन जमा करें: सभी जानकारी सही से भरने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार करें और फॉर्म को सबमिट करें।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • वहाँ आपको अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • CSC संचालक आपके विवरणों को ई-श्रम पोर्टल पर अपलोड करेगा और आपके लिए योजना में नामांकन कराएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसमें शामिल श्रमिक निम्नलिखित हो सकते हैं:

  • रेहड़ी-पटरी वाले
  • मिड-डे मील कार्यकर्ता
  • ईंट भट्टा मजदूर
  • घरेलू कामगार
  • मोची, धोबी, कूड़ा बीनने वाले
  • रिक्शा चालक
  • भूमिहीन मजदूर
  • बीड़ी मजदूर
  • कृषि मजदूर
  • अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

PM Shram Yogi Mandhan Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज़

इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • ई-श्रम कार्ड संख्या (यदि पहले से है)
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से मिलने वाले अन्य लाभ

  • सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करके श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
  • सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर योगदान करेगी, जिससे भविष्य में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  • पारिवारिक लाभ: श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को प्राप्त होगा।
Official websitemaandhan.in
New RegistrationEnrollment

श्रम योगी मानधन योजना अंशदान list

प्रवेश आयु पेंशन आयु सदस्य मासिक अंशदान (रु.) केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रु.) कुल मासिक अंशदान (रु.)
(1) (2) (3) (4) (5)= (3)+(4)
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

सारांश

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना न केवल वृद्धावस्था में पेंशन की गारंटी देती है बल्कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा श्रमिकों के योगदान के बराबर का अंशदान भी किया जाता है। यदि आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और योजना के तहत पात्र हैं, तो आपको इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर श्रमिकों को प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन दी जाती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन पात्र है?

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18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है, इस योजना के पात्र हैं। आवेदक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए, और वह EPFO, ESIC, या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

कौन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अपात्र है?

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आयकरदाता। जिनकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक है। 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक। EPFO, ESIC, या NPS के तहत बीमित श्रमिक।

क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसी अन्य योजना के सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

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नहीं, जो श्रमिक EPFO, ESIC, या NPS के तहत पहले से बीमित हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

इस योजना में कितना योगदान करना होगा?

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आवेदन करने वाले श्रमिक की उम्र के आधार पर योगदान की दर तय की जाती है। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष के श्रमिक को ₹55 प्रति माह और 40 वर्ष के श्रमिक को ₹200 प्रति माह का योगदान करना होगा। केंद्र सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर का योगदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन कैसे प्राप्त होगी?

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60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, श्रमिक के बैंक खाते में प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।

अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?

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लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% (₹1,500 प्रति माह) दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?

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ऑनलाइन आवेदन के लिए श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर जाकर "New Enrollment" के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

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