मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Category: Jharakhand » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-11-29

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना online apply, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Form pdf, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना status check, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना jharkhand, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कैसे लें, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म PDF, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड Form PDF

केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना है। इसी दिशा में झारखंड सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत, झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस सहायता से वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे और अपनी आजीविका की व्यवस्था कर पाएंगे। खासतौर पर, जो लोग स्वरोजगार के लिए पूंजी की कमी के कारण अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वे इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं।

आज हम इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। 

mukhyamantri rojgar srijan yojana

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा "मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना" का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। खास बात यह है कि इस ऋण पर सरकार द्वारा 40% (यानी 5 लाख रुपए) तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत ऋण लेने पर लाभार्थियों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस ऋण पर 6% सालाना ब्याज दर तय की गई है।

यह योजना झारखंड राज्य के 18 से 45 वर्ष तक के नागरिकों के लिए है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके माध्यम से न केवल लाभार्थी अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेरोजगार नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नामJharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की दीदियां
उद्देश्यरोजगार की तलाश में भटकने वाले लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
लोन राशि50 हजार से 25 लाख रुपए तक
ब्याज दर6% सालाना, सब्सिडी 40% या 5 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jstcdc.org.in/

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं, जबकि वे मेहनत और समर्पण से कुछ करना चाहते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लाभार्थी आत्मनिर्भर बनकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम होंगे।इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें केवल सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि लोन पर 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। यह सब्सिडी लाभार्थियों को रोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से लाभार्थियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनेंगे।

घर साकार योजना झारखण्ड फॉर्म

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी कौन है?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कौन-कौन लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी नीचे दी गई है।

  • अनुसूचित जाति के  लोग
  • अनुसूचित जनजाति के नागरिक
  • सखी मंडल की दीदियां
  • पिछड़ा वर्ग लोग
  • अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक
  • दिव्यांग नागरिक आदि।   

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 का उद्देश्य खास तौर पर राज्य के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ और विशेषताएं प्रदान की जाती हैं:

  • लोन राशि: इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
  • सब्सिडी: इस लोन पर 40% यानी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लाभार्थी को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी।
  • गारंटी की आवश्यकता नहीं: 50,000 रुपए तक के लोन के लिए लाभार्थी को कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे छोटे व्यवसायी आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
  • सस्ती ब्याज दर: यह लोन सालाना 6% की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा, जो कि अन्य ऋण योजनाओं से सस्ता है।
  • स्वरोजगार की सुविधा: यह योजना युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर देती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: योजना के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को लोन प्रदान कर उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
  • वाहन लोन सुविधा: इस योजना के तहत नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए भी लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे परिवहन संबंधी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
  • रोजगार सृजन: इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके।

इन सभी लाभों और विशेषताओं के साथ, झारखंड सरकार की यह योजना राज्य के युवाओं को रोजगार सृजन में मदद करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी नीचे दी गई है।

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बिजनेस रिपोर्ट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता

अगर आप झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • झारखंड राज्य के मूल निवासी: इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
  • जाति और वर्ग: राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • दिव्यांगजन और सखी मंडल: दिव्यांगजन के अलावा सखी मंडल की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

इन पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड राशन कार्ड Form PDF

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने हेतु कार्यालय

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी में भी जा सकते हैं:

  • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी

इन कार्यालयों में जाकर आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

यदि आप Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  • संबंधित कार्यालय में जाएं: सबसे पहले, आपको योजना से संबंधित किसी भी प्राधिकृत कार्यालय, जैसे झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, आदिवासी सहकारी विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, या जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाना होगा
  • दस्तावेज साथ लेकर जाएं: आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि, अपने साथ लेकर जाएं।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: संबंधित कार्यालय से झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भरें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • फॉर्म जमा करें: भरे हुए आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों सहित उसी कार्यालय में जमा कर दें, जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।
  • सत्यापन और लाभ: आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, योजना के अंतर्गत आपको लोन और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को पूरा कर आप योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड का सारांश

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन 6% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसमें 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी शामिल है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं को लाभान्वित करती है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?

Jharakhand

यह झारखंड सरकार की एक योजना है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के लिए 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

Jharakhand

इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत सब्सिडी कितनी है?

Jharakhand

इस योजना के तहत 40% तक या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

Jharakhand

आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?

Jharakhand

इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाएं ले सकती हैं।

लोन पर ब्याज दर क्या है?

Jharakhand

लोन पर 6% की सालाना ब्याज दर लागू होती है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

Jharakhand

आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजनेस रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक खाता पासबुक की आवश्यकता होती है।

योजना में आवेदन कैसे करें?

Jharakhand

इस योजना में आवेदन ऑफलाइन किया जाता है। आवेदक को संबंधित सरकारी कार्यालय (जैसे झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम) में जाकर फॉर्म भरना और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।

इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा?

Jharakhand

आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के बाद योजना का लाभ जल्द ही प्रदान किया जाएगा।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

Jharakhand

योजना की अधिक जानकारी के लिए झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

Comments Shared by People

WhatsApp channel logo Telegram