उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व सब्सिडी

Category: Uttarakhand » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-10-23

Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Form PDF: उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य की एकल, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध या एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र महिलाएं 21 से 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए और उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायों को स्थापित करने के लिए 75% तक का अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपये होगी। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा और इसके तहत हर साल 2,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

Table of Contents

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना राज्य की एकल, निराश्रित, और कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच है और जिनके बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हैं, इस योजना के पात्र होंगी। 

Uttarakhand Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 75% तक का अनुदान मिलेगा, जिसमें अधिकतम ₹1.5 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। महिलाएं कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, ब्यूटी पार्लर, और अन्य स्वरोजगार के क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्थिर आजीविका प्रदान करना है। 

यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी, जिसमें राज्य की 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। हम आपको इस लेख में उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, डाक्यूमेंट्स, अंतिम तिथि, लोन राशी, ऋण सब्सिडी/अनुदान, बैंकिंग सूचि, व्यवसाय, ऑफिसियल वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर आदि से जुडी जानकारी देने वाले है.

Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 - Key Points

Key PointsDetails
योजना का नाममुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024
योजना का उद्देश्यएकल, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान करना।
लाभार्थीविधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध या एसिड हमले से पीड़ित, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो। जिनके बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हों।
आवश्यक पात्रताप्रदेश की मूल या स्थायी निवासी, एकल निराश्रित महिला, 21 से 50 वर्ष के बीच की आयु।
लक्ष्यपहले वर्ष में 2,000 पात्र महिलाओं को लाभान्वित करना।
अनुदान राशि2 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर 75% अनुदान। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान।
समिति गठनजिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में।
लाभार्थियों का चयन“पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर चयन।
स्वरोजगार के विकल्पकृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य।
योजना की अवधिप्रारंभ में एक वर्ष के लिए लागू।
योजना की देखरेखवित्त मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में उप समिति द्वारा।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 का उद्देश्य // Objective

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 का उद्देश्य राज्य की एकल, निराश्रित और कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन महिलाओं को स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, या एसिड हमले से पीड़ित हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ // Benefits

  • आर्थिक आत्मनिर्भरता: इस योजना का मुख्य उद्देश्य एकल, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
  • स्वरोजगार के विभिन्न विकल्प: योजना के तहत महिलाएं कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, प्लम्बर कार्य, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न व्यवसायों में स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं।
  • उच्च अनुदान सहायता: इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 75% अनुदान प्रदान किया जाता है। यदि परियोजना की लागत 2 लाख रुपये से अधिक होती है, तो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
  • वित्तीय सुरक्षा: योजना के तहत दी गई अनुदान राशि से महिलाएं बिना वित्तीय बोझ के अपने व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं और उन्हें ऋण या ब्याज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
  • निराश्रित और असहाय महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान: यह योजना विधवा, परित्यक्ता, एसिड अटैक से पीड़ित, किन्नर और अन्य असहाय महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देती है।
  • सीमित समय में चयन: योजना "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर चलाई जाएगी, जिससे पात्र महिलाओं को जल्दी से लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण: इस योजना के तहत स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सही और पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले।
  • समाज में सशक्तिकरण: इस योजना से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि समाज में उनका सशक्तिकरण और सम्मान भी बढ़ेगा।

इन लाभों के माध्यम से, यह योजना उत्तराखंड की एकल, निराश्रित महिलाओं को अपने जीवन में नए अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की विशेषताएं // Features

  • आत्मनिर्भरता का लक्ष्य: यह योजना एकल, निराश्रित, और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी।
  • विशेष समूह को लक्षित: इस योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, एसिड अटैक पीड़िता, और वे महिलाएं जिनके बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है।
  • अनुदान प्रावधान: योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की राशि का प्रावधान है, जिसमें 75% तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान लाभार्थी महिलाओं को मिल सकता है।
  • व्यवसाय के विकल्प: महिलाओं को कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री, और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह योजना स्वरोजगार के विभिन्न विकल्पों को खोलने का प्रयास करती है। 
  • पहले आओ, पहले पाओ: योजना के तहत एक वर्ष के लिए "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति अपनाई जाएगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं का चयन किया जाएगा। यह नीति जल्दी आवेदन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देती है।
  • स्क्रीनिंग कमेटी का गठन: प्रत्येक जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो पात्र महिलाओं का चयन करेगी और उनके आवेदन को जांचेगी।
  • समयबद्ध लक्ष्य: योजना का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर 2,000 पात्र महिलाओं को लाभान्वित करना है। यह योजना एक विशेष समय सीमा के भीतर अधिकतम महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करेगी।
  • स्थायी निवासी की पात्रता: योजना का लाभ केवल उत्तराखंड राज्य की मूल या स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा, ताकि राज्य की आर्थिक उन्नति में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
  • सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि पात्र महिलाएं आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें और स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
  • समाज के प्रति योगदान: योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि समाज में उनकी पहचान और सम्मान को भी मजबूत करना है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें।

इन विशेषताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की एकल और निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

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मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी समिति

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। यह समिति जिला स्तर पर काम करेगी और इसके माध्यम से योग्य महिलाओं की पहचान की जाएगी। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ उन महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता में हैं। समिति का गठन इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

इस समिति के सदस्यों में मुख्य विकास अधिकारी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे, जो मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र महिलाओं को समय पर और उचित तरीके से सहायता प्रदान की जाए।

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अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक अनुदान // Subsidy Amount

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी, जो कि दो लाख रुपये तक की मांग पर लागू होगा।

इसका उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन, डेटा एंट्री, और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय शुरू कर सकें। योजना को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रारंभ किया जाएगा, और इसके लिए प्रदेश भर में स्क्रीनिंग समितियाँ गठित की जाएँगी, जो आवेदनों की समीक्षा करेंगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की पात्रता // Required Eligibility 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की पात्रता निम्नलिखित है:

  • निवास: पात्र महिला उत्तराखंड राज्य की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: महिला की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की स्थिति: एकल निराश्रित महिलाएं (जिनका कोई सहारा नहीं है जैसे विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, किन्नर, अपराध या एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं, जिनके बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हों आदि.
  • अन्य आवश्यकताएं: योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की दस्तावेज // Required Documents

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

  • आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण
  • पात्रता प्रमाण - एकल निराश्रित महिला, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, या एसिड हमले से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र - जन्म प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से आयु का प्रमाण (21 से 50 वर्ष)।
  • बैंक खाता विवरण
  • स्वरोजगार योजना के लिए प्रस्ताव - आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय या स्वरोजगार का विवरण।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • अभिभावक या परिवार का विवरण - परिवार के सदस्यों का विवरण (यदि आवेदनकर्ता का कोई नाबालिग बच्चा है)।

Note: आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची में समय-समय पर बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया // How To Apply

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, उत्तराखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या इस योजना के लिए विशेष पोर्टल खोजें। 
  • पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको पंजीकरण करना होगा। इसके लिए अपनी आधार संख्या, नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी जैसे विवरण भरें।
  • लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें। यह जानकारी आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पता, और व्यवसाय से संबंधित हो सकती है।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, पता प्रमाण, पात्रता प्रमाण, आदि) को स्कैन करके अपलोड करें।
  • समीक्षा और सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ को एक बार फिर से जांचें। यदि सब कुछ सही है, तो आवेदन को सबमिट करें।
  • ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें: आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, एक रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को अपने रिकॉर्ड के लिए सहेज लें।
  • आवेदन स्थिति की जांच: बाद में, आप अपनी आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए उसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपने आवेदन किया था।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें?

राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी। इसी लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, जैसे ही सरकार द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन या ऑफिसियल वेबसाइट जारी की जाएगी, हम आपको सबसे पहले इस लेख के माध्यम से अपडेट करेगें.

सारांश - Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Uttrakhand

उत्तराखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान मिलेगा। पात्रता के लिए, महिला को प्रदेश की स्थायी निवासी, 21 से 50 वर्ष की उम्र, विधवा, परित्यक्ता, या एसिड हमले से पीड़ित होना चाहिए। योजना के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। प्रारंभ में, योजना "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू की जाएगी, जिसमें 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?

Uttarakhand

यह योजना एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसमें उन्हें स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?

Uttarakhand

योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र की एकल निराश्रित महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं पात्र हैं।

कितना अनुदान मिलेगा?

Uttarakhand

योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जो कुल लागत का 75% होगा।

आवेदन कैसे करें?

Uttarakhand

महिलाएं योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

Uttarakhand

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पते का प्रमाण, आयु प्रमाण, और व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

क्या योजना "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर होगी?

Uttarakhand

हां, योजना प्रारंभ में "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू की जाएगी।

कब से योजना शुरू होगी?

Uttarakhand

योजना शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी, लेकिन सटीक तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है।

कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है?

Uttarakhand

योजना के तहत पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्या इस योजना के लिए कोई चयन प्रक्रिया है?

Uttarakhand

हां, आवेदन प्राप्त करने के बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।

योजना से संबंधित और जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

Uttarakhand

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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