Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online: मंगला पशु बिमा योजना Online Form PDF Download, Last Date

Category: Rajasthan » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-10-12

मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। यह योजना राज्य की 2024-25 की बजट घोषणा के तहत शुरू की गई है, जिसमें 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। Mangla Pashu Bima Yojana के अंतर्गत 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंट जैसे महत्वपूर्ण पशु शामिल हैं। हर परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा और बीमा पूरी तरह से नि:शुल्क होगा।

इस योजना के तहत, दुधारू पशुओं की प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, बिजली गिरना, जहरीले घास का सेवन या बीमारी से होने वाली मृत्यु पर पशुपालकों को बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ऊंटनी, घोड़े, खच्चर, और गधे जैसे अन्य पालतू पशुओं का भी बीमा किया जाएगा। Mangla Pashu Bima Yojana में शामिल होने के लिए पशुपालकों को जनाधार कार्ड धारक होना आवश्यक है और बीमा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें लॉटरी प्रणाली से चयन किया जाएगा।

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Mangla Pashu Bima Yojana राज्य के छोटे और सीमांत पशुपालकों को उनके पशुधन की सुरक्षा प्रदान करके आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत पशुपालकों को प्रीमियम का कोई भुगतान नहीं करना होगा, जिससे उन्हें पशुओं के बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि राज्य के पशुधन विकास को भी बढ़ावा देना है।

Table of Contents

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बिमा योजना 2024 क्या है?

मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत, राज्य के पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा नि:शुल्क दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत, दुधारू पशुओं की दुर्घटना, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, या अन्य आकस्मिक कारणों से मृत्यु होने पर बीमा राशि का लाभ मिलेगा।

इस योजना का लक्ष्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि पशुओं के नुकसान से उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, और लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। मंगला पशु बीमा योजना पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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New Update: Oct 10, 2024- मंगला पशु बिमा योजना की गाइडलाइन जारी व आवेदन होगें जल्द शुरू 

राजस्थान के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को सचिवालय भवन में पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी गाइडलाइन तैयार कर इसे अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। जिससे इस घोषणा का उद्देश्य पूरा हो सके

Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online - Key Points

Key PointsDetails
योजना का नाममंगला पशु बीमा योजना 2024
उद्देश्यपशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना
लाभार्थीराजस्थान के सभी पशुपालक, विशेष रूप से छोटे और सीमांत पशुपालक
बीमित पशुगाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि
कवरेजपशुओं की दुर्घटना, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक मृत्यु
बीमा राशिबीमा के तहत पशु की मौत पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियापशु की मृत्यु पर बीमा दावा प्रस्तुत करना
चयन प्रक्रियालाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से
नियंत्रक संस्थाराजस्थान पशुपालन विभाग
योजना का लाभआर्थिक सुरक्षा और पशुपालन के क्षेत्र में स्थिरता

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana का उद्देश्य

मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना पशुओं की आकस्मिक मृत्यु, बीमारी, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए शुरू की गई है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पशुओं की मृत्यु से पशुपालकों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। 

इस योजना के तहत, बीमित पशु की मृत्यु पर पशुपालक को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनके व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan विशेष रूप से छोटे और सीमांत पशुपालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे अपने पशुधन के नुकसान के बावजूद अपने जीवन-यापन और आय के साधन को बनाए रख सकें।

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मंगला पशु बीमा योजना कब शुरू हुई

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में वित्त मंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

21 लाख पशुओं का बीमा करने में खर्च होगें 400 करोड़ रुपए 

राजस्थान की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की लागत से 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा. योजना की शुरुआत में 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ और बकरी, और 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा। इससे पशुपालकों को यह लाभ होगा कि अगर उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। 

इससे पहले, पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के मामले में कोई सहायता नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार के इस कदम से न केवल पशुपालकों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि यह योजना उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से, राज्य सरकार ने अपने पशुपालकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

Benefits of Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online // लाभ व फायदे

  • आर्थिक सुरक्षा: इस योजना के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाव मिलता है।
  • बीमा कवरेज: गाय, भैंस, बैल, बकरी, और अन्य पशुओं को बीमा के तहत शामिल किया गया है, जिससे अधिकतर ग्रामीण पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं।
  • कम प्रीमियम: योजना के तहत नामांकन करने के लिए पशुपालकों को बहुत ही कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, जो कि गरीब और सीमांत पशुपालकों के लिए सहूलियत भरा है।
  • तत्काल मुआवजा: पशु की मृत्यु के बाद पशुपालक को त्वरित मुआवजा दिया जाता है, जिससे उनके वित्तीय संकट को कम किया जा सके और नए पशु की खरीददारी की जा सके।
  • सरल दाव प्रक्रिया: मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाया गया है, ताकि पशुपालकों को अधिक समय या पेपरवर्क की चिंता न हो।
  • ग्रामीण विकास में योगदान: इस योजना से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है।
  • सामाजिक सुरक्षा: यह योजना पशुपालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी आपदा की स्थिति में भी उनके पास वित्तीय सुरक्षा है।

Features of Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan Registration // विशेषताएँ

  • समग्र बीमा कवरेज: मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, और बैल जैसे घरेलू और कृषि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद मिलती है।
  • कम प्रीमियम दर: इस योजना में पशुपालकों से बहुत ही कम प्रीमियम दर ली जाती है, जिससे गरीब और सीमांत किसान भी आसानी से अपने पशुओं का बीमा करा सकें।
  • मृत्यु और बीमारी कवर: इस योजना के तहत पशुओं की मृत्यु, गंभीर बीमारी या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली हानि को कवर किया जाता है। बीमारियों या दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बीमा राशि दी जाती है।
  • सरल आवेदन प्रक्रिया: मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुलभ है। पशुपालक अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या संबंधित बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
  • त्वरित मुआवजा: पशु की मृत्यु या दुर्घटना के बाद त्वरित मुआवजा प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, ताकि पशुपालकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
  • लम्बी अवधि का कवरेज: योजना के तहत पशुओं का बीमा एक से तीन साल तक की अवधि के लिए किया जा सकता है, जिससे पशुपालकों को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलती है।
  • सरकारी अनुदान: राज्य सरकार द्वारा इस योजना में अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे पशुपालकों पर वित्तीय बोझ कम होता है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा पशुओं का बीमा कराने का प्रोत्साहन मिलता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान: यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को लक्षित करती है, ताकि वे अपनी आजीविका के प्रमुख स्रोत, पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

मंगला पशु बीमा योजना के तहत निर्धारित बीमा राशि

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए उपरोक्त निर्धारित बीमा राशि प्रदान की जाती है, जो पशुपालकों को उनके पशुओं के नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

पशुबिमा राशी
गाय30,000 रुपये
भैंस30,000 रुपये
बकरी5,000 रुपये
भेड़5,000 रुपये
ऊंट50,000 रुपये
घोड़ा20,000 रुपये
खच्चर20,000 रुपये
गधा20,000 रुपये

इन पशुओं का होगा बीमा कवरेज

मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत दूध देने वाले और अन्य पालतू पशुओं को बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं के नुकसान के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

दूध देने वाले पालतू पशु:

  • गाय
  • भैंस
  • बकरी
  • भेड़

अन्य पालतू पशु:

  • ऊंट
  • घोड़ा
  • खच्चर
  • गधा

इसके अतिरिक्त, सरकार पशुपालकों को पशु शेड बनाने के लिए 1.80 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे पशुपालक अपने पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकें।

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Eligibility Criteria for Mangla Pashu Bima Yojana In Rajasthan

मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मापदंड निम्नलिखित हैं:

  • पशुपालक होना: आवेदक को एक मान्यता प्राप्त पशुपालक होना चाहिए और उसे अपने नाम पर पालतू पशुओं का होना आवश्यक है।
  • पशुओं की संख्या: आवेदनकर्ता के पास कम से कम एक दूध देने वाला या अन्य पालतू पशु होना चाहिए, जिसके लिए वह बीमा कराने की योजना बना रहा है।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • स्थायी निवास: आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज: आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, और पशु संबंधी दस्तावेज़ (जैसे पशु के खरीदने का प्रमाण) प्रस्तुत करने होंगे।
  • बीमा का पंजीकरण: आवेदक को बीमा योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा और सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।

इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने पशुओं के लिए बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं।

मंगला पशु बिमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज // Documents required

मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  • आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड, जो पहचान और निवास का प्रमाण होता है।
  • पहचान पत्र: किसी अन्य पहचान पत्र की प्रति, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस।
  • पशु संबंधी दस्तावेज: आवेदक को अपने पालतू पशुओं का प्रमाण पत्र या खरीदने का रसीद दिखाना होगा, जिसमें पशु की जानकारी शामिल हो।
  • निवास प्रमाण: स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो आवेदक के राजस्थान का निवासी होने का सबूत देता है।
  • बैंक खाता विवरण: बैंक खाता संख्या और शाखा विवरण, जिससे बीमा की राशि सीधे जमा की जा सके।
  • फोटो: हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर, जो आवेदन पत्र में संलग्न की जाएगी।
  • अन्य संबंधित दस्तावेज: यदि कोई विशेष दस्तावेज़ या शर्तें हैं, तो उन्हें भी आवेदन में शामिल करना होगा।

इन दस्तावेजों को सही तरीके से संलग्न करने से आवेदक को योजना के तहत बीमा कवरेज प्राप्त करने में आसानी होगी।

मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें // How To Apply

मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सहज है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप आवेदन कर सकते हैं:

  • पंजीकरण: सबसे पहले, आपको स्थानीय पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: पशुपालन विभाग से मंगला पशु बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म भरें: फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि आपका नाम, पता, संपर्क नंबर, और आपके पालतू पशुओं का विवरण।
  • दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे कि पहचान पत्र, पशु के खरीदने की रसीद, और अन्य संबंधित प्रमाणपत्र।
  • फॉर्म जमा करें: पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ों के साथ स्थानीय पशुपालन विभाग के कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन की स्थिति जांचें: आवेदन जमा करने के बाद, आप आवेदन की स्थिति को पशुपालन विभाग के माध्यम से जांच सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, आप मंगला पशु बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने पशुओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

Step To Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online In Hindi

मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। योजना से संबंधित अनुभाग को खोजें।
  • पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल पता भरें।
  • लॉग इन करें: पंजीकरण के बाद, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: "मंगला पशु बीमा योजना" के तहत आवेदन फॉर्म ढूंढें और उसे भरें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, पालतू पशुओं का विवरण, और बीमा राशि शामिल होगी।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करें और ऑनलाइन फॉर्म में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करें। आमतौर पर, आपको पहचान पत्र, पशु के खरीदने की रसीद, और अन्य प्रमाणपत्रों की जरूरत होती है।
  • फॉर्म की समीक्षा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है।
  • आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें। आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य में स्थिति जांचने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  • स्थिति जांचें: आवेदन जमा करने के बाद, आप अपनी आवेदन स्थिति को वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया का पालन करके, आप मंगला पशु बीमा योजना के तहत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मंगला पशु बिमा योजना Online Form PDF Download

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • योजना का चयन करें: वेबसाइट पर "मंगला पशु बीमा योजना" का अनुभाग खोजें।
  • फॉर्म डाउनलोड करें: योजना के तहत दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां "फॉर्म PDF डाउनलोड" का विकल्प होगा।
  • फॉर्म भरें: डाउनलोड की गई PDF फाइल को खोलें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय या वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें।

यदि आपको फॉर्म को सीधे लिंक के माध्यम से डाउनलोड करने की आवश्यकता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपने राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की है, क्योंकि वहां से आपको सबसे सटीक और अद्यतन जानकारी मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का Form कैसे भरें?

फॉर्म डाउनलोड करें:

  • सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और मंगला पशु बीमा योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड करें।

व्यक्तिगत जानकारी भरें:

  • नाम: अपने नाम को सही-सही भरें।
  • पिता/पति का नाम: पिता या पति का नाम दर्ज करें।
  • पता: स्थायी और वर्तमान पते को सही ढंग से लिखें।

पशु की जानकारी:

  • प्रकार: बीमित पशु का प्रकार (जैसे गाय, भैंस, बकरी, आदि) चुनें।
  • संख्या: प्रत्येक पशु की संख्या दर्ज करें।
  • बीमा राशि: बीमा राशि का चयन करें जो संबंधित पशु के लिए निर्धारित है।

बैंक विवरण:

  • बीमा प्रीमियम की राशि और बैंक विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि आपके पास बैंक खाता संख्या और IFSC कोड हो।

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:

  • पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID, आदि)
  • पशु की खरीद के प्रमाण पत्र
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आदि)

हस्ताक्षर और तारीख:

  • फॉर्म के अंत में अपने हस्ताक्षर करें और फॉर्म भरने की तारीख डालें।

फॉर्म जमा करें:

  • भरा हुआ फॉर्म अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करें। आप इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं यदि वेबसाइट पर ऐसा विकल्प उपलब्ध है।

प्राप्ति पत्र:

  • फॉर्म जमा करते समय, एक प्राप्ति पत्र लें ताकि आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।

इस प्रक्रिया को ध्यान से पालन करें और सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें, ताकि आपकी आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।

Mangla Pashu Bima Yojana Online Registration // मंगला पशु बिमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • मंगला पशु बिमा योजना की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • योजना का चयन करें: वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाओं की सूची से मंगला पशु बीमा योजना का चयन करें।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, पशुओं की संख्या, और उनकी प्रजाति आदि दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि आधार कार्ड, पशु खरीद प्रमाण, आदि को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • जमा करें: सभी जानकारी की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। इसके बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • पुष्टि प्राप्त करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती या रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आप आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें।
  • आवेदन की स्थिति की जांच करें: बाद में, आप वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

इस प्रकार, मंगला पशु बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सरल और सुविधाजनक है।

मंगला पशु बिमा योजना Status Check कैसे करें // Mangla Pashu Bima Policy Status Check

मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। योजना से संबंधित जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के सेक्शन पर जाएं।
  • योजना का चयन करें: वेबसाइट पर "मंगला पशु बीमा योजना" के लिंक पर क्लिक करें।
  • स्थिति जांच का विकल्प खोजें: योजना के पृष्ठ पर, आपको "आवेदन की स्थिति जांचें" या "Status Check" का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें।
  • आवेदन संख्या दर्ज करें: स्थिति जांचने के लिए, आपको अपना आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। यदि आपके पास यह संख्या नहीं है, तो आपको अपने द्वारा भरे गए फॉर्म की एक कॉपी देखनी पड़ सकती है।
  • जानकारी प्राप्त करें: संख्या दर्ज करने के बाद, "जांचें" बटन पर क्लिक करें। इससे आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होगी, जिसमें यह जानकारी शामिल हो सकती है कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है, प्रक्रिया में है, या अस्वीकृत हुआ है।
  • अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: यदि आपको अपनी स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिलती है या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

Mangla Pashu Bima Yojana: इस प्रकार, आप आसानी से मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

सारांश - मंगला पशु बिमा योजना राजस्थान

मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत दुधारू गायों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों और अन्य पालतू पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिससे आकस्मिक मृत्यु या बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। योजना के अंतर्गत विभिन्न पशुओं के लिए निर्धारित बीमा राशि है, जैसे गाय और भैंस के लिए 30,000 रुपये। इसके अलावा, सरकार पशु शेड निर्माण के लिए 1.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है।

मंगला पशु बीमा योजना क्या है?

Rajasthan

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें दुधारू और अन्य पशुओं का बीमा किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

Rajasthan

इसका उद्देश्य पशुपालकों को आकस्मिक मृत्यु या बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है।

कौन से पशुओं का बीमा किया जाएगा?

Rajasthan

गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, खच्चर और गधा का बीमा किया जाएगा।

बीमा राशि कितनी है?

Rajasthan

गाय और भैंस के लिए 30,000 रुपये, बकरी और भेड़ के लिए 5,000 रुपये, ऊंट के लिए 50,000 रुपये, और घोड़े, खच्चर एवं गधे के लिए 20,000 रुपये निर्धारित है।

क्या सभी पशुपालक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Rajasthan

हाँ, सभी योग्य पशुपालक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Rajasthan

पशुपालक संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

क्या इस योजना के लिए कोई दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

Rajasthan

हाँ, आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पशु के मालिकाना हक का प्रमाण, आदि की जरूरत होगी।

इस योजना के तहत बीमा का प्रीमियम कितना है?

Rajasthan

प्रीमियम राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जो बीमा राशि के अनुसार भिन्न हो सकती है।

क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा है?

Rajasthan

नहीं, इस योजना के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या मुझे अपने पशुओं का नियमित चेक-अप कराना होगा?

Rajasthan

हाँ, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके पशु स्वस्थ हैं, ताकि बीमा का लाभ मिल सके।

क्या बीमा राशि तुरंत मिल जाएगी?

Rajasthan

आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित पशुपालक को उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा मिलेगा?

Rajasthan

हाँ, योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा मिलेगा।

क्या पशुपालक को अपने पशुओं का डेटा अपडेट रखना होगा?

Rajasthan

हाँ, पशुपालकों को अपने पशुओं का डेटा समय-समय पर अपडेट करना होगा।

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