झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू हुई, दोबारा शादी करने पर मिलेगी ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि

Category: Jharakhand » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-11-29

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। यह देश की पहली ऐसी योजना है, जो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करती है। Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य की विधवा महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और समाज में अपनी एक नई पहचान बना सकें।

अगर आप झारखंड की निवासी हैं और पुनर्विवाह कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का विचार कर रही हैं, तो इस योजना का लाभ आपके लिए ही है। योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से आप अपने नए जीवन को बेहतर तरीके से संवार सकती हैं। इस लेख में हम आपको Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे, जैसे—इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है, और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कृपया लेख को अंत तक पढ़ें।

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Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2025

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 6 मार्च 2024 को रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का संचालन महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

यह योजना उन विधवा महिलाओं को नया जीवन शुरू करने में प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो अपने जीवनसाथी के न रहने के बाद अकेलेपन और असहायता का सामना कर रही हैं। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत में आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। तभी उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना का उद्देश्य न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है, बल्कि समाज में पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना भी है, जिससे महिलाओं को एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन जीने का अवसर मिल सके।

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झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नामJharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा
संबंधित विभागमहिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
लाभार्थीराज्य की विधवा महिलाएं
उद्देश्यविधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
प्रोत्साहन राशि₹2 लाख
आवेदन प्रक्रियाऑफ़लाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च होगी

Jharkhand Vidhva Punarvivha Yojana का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

विधवा महिलाएं अक्सर समाज में अकेलापन और असुरक्षा का सामना करती हैं, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता है। इस योजना के माध्यम से, उन्हें पुनर्विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ा सकें। योजना का एक और उद्देश्य समाज में पुनर्विवाह को स्वीकार्यता और प्रोत्साहन देना है, जिससे महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

इसके तहत, उन महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, जिनकी जिंदगी व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों से ठहर सी गई है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ समाज में एक नई शुरुआत करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

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मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ पर 7 विधवाओं को दिया गया लाभ

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधवा महिलाओं को एक नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान करने और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य समाज में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

योजना की शुरुआत 6 मार्च 2024 को कोटवार स्थान, टाना भगत स्टेडियम, रांची में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 विधवा महिलाओं को योजना के तहत ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया गया था।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने जीवन को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ा सकें। यह योजना न केवल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि समाज में पुनर्विवाह को स्वीकृति और प्रोत्साहन भी देगी।

सामाजिक बदलाव की दिशा में एक और कदम

बाल विकास और समाज कल्याण सचिव, मनोज कुमार ने यह बताया कि विधवाओं को अक्सर अपने पति के निधन के बाद सामाजिक अलगाव और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति समाज की सोच को बदलना, विधवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी है।

रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस योजना का उद्घाटन करते हुए, सात लाभार्थियों को कुल 14 लाख रुपये वितरित किए गए, जो सरकार की इस उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना की मुख्य बातें 

  • झारखंड के मुख्यमंत्री ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की घोषणा की
  • पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को सरकार से मिलेंगे 2 लाख रुपये
  • सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आयकरदाता योजना के दायरे से बाहर
  • लाभार्थी को पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा
  • दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • आर्थिक सहायता: झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें एक नई शुरुआत करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण: योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  • विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पुनर्विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा।
  • संचालन विभाग: इस योजना का संचालन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • प्रारंभिक लाभ: योजना के शुभारंभ पर, 6 मार्च 2024 को राज्य की 7 विधवा महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया।
  • देश की पहली योजना: यह योजना देश की ऐसी पहली पहल है जो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आर्थिक सहायता देती है।
  • राज्य सरकार का व्यय भार कम होगा: योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे विधवा पेंशन पर राज्य सरकार का व्यय भार कम करने में सहायता मिलेगी।
  • जीवन स्तर में सुधार: इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
  • आवेदन की समय सीमा: योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
  • सम्मान और सशक्तिकरण: यह योजना विधवा महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने का उद्देश्य पूरा करेगी।

Jharkhand Widow Remarriage Promotion Scheme के लिए पात्रता 

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कुछ खास पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं:

  • झारखंड राज्य की निवासी: आवेदक महिला को झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। केवल राज्य की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
  • जाति वर्ग की कोई पाबंदी नहीं: इस योजना के तहत सभी जाति वर्ग की विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • विवाह योग्य आयु: लाभार्थी महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए यानी महिला की आयु कानूनी तौर पर पुनर्विवाह के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
  • पुनर्विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र: आवेदन करने वाली महिला को पुनर्विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: विधवा महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह विधवा है।
  • सरकारी नौकरी, पेंशनधारी और आयकर दाता नहीं होंगे पात्र: जो विधवा महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, पेंशनधारी हैं या आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
  • बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना: आवेदक महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि सहायता राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके।

इन पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

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Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • स्व घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?

अगर आप झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले आपको संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आपको झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा:

  1. निवास प्रमाण पत्र
  2. राशन कार्ड
  3. आधार कार्ड
  4. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  5. विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता पासबुक

  • आवेदन फॉर्म जमा करें: अब आपको आवेदन फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था।
  • आवेदन की जांच: आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। जब आवेदन सत्यापित हो जाएगा, तो आपको पुनर्विवाह पर ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार, आप झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का सारांश

झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा शुरू की गई है, जो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना और समाज में पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है। यह योजना महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, और लाभार्थी को पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

क्या है झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना?

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यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें।

इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

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केवल झारखंड राज्य की विधवा महिलाएं, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

इस योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है?

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इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पुनर्विवाह के लिए आवेदन कैसे करें?

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आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी संबंधित विभाग में जाकर किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

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आवेदन की अंतिम तिथि पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष तक है।

क्या इस योजना के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

Jharakhand

हां, विधवा महिला का पहचान पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण जरूरी दस्तावेज हैं।

क्या इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा?

Jharakhand

हां, इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा, जब महिला पुनर्विवाह करती है।

क्या इस योजना का लाभ किसी अन्य सहायता योजना से जोड़ा जा सकता है?

Jharakhand

यह योजना केवल विधवा पुनर्विवाह के लिए है, और इसे अन्य योजनाओं से जोड़ने की कोई विशेष नीति नहीं है।

इस योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

Jharakhand

झारखंड राज्य की विधवा महिलाएं, जो कानूनी रूप से विधवा हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

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महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे विधवा प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

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