दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना: एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ व पात्रता
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme:- जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की है। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप दिल्ली बालिका विवाह योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Table of Contents
☰ Menu- Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme 2025
- दिल्ली बालिका शादी योजना का उद्देश्य
- Details of Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
- Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- बालिका शादी योजना दिल्ली की पात्रता
- दिल्ली गरीब विधवा बेटी शादी योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज / Important documents
- गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन प्रक्रिया
- Delhi Balika Vivaah Yojana Contact Information
- Summary of Delhi Poor Widow Daughter and Orphan Girl Child Marriage Scheme
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme 2025
दिल्ली सरकार द्वारा "बालिका विवाह योजना" के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए उपलब्ध होगी। Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के तहत विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शादी से 60 दिन पहले आवेदन पत्र Department of Women and Child Development के जिले के कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। यह योजना Department of Women and Child Development द्वारा संचालित की जाती है। पहले इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 या उससे कम थी, लेकिन अब इसे ₹1,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी प्राप्त कर सकते हैं।
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दिल्ली बालिका शादी योजना का उद्देश्य
बालिका शादी योजना का उद्देश्य दिल्ली सरकार द्वारा गरीब विधवा और अनाथ लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शादी कर सकें। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को सहायता मिल रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे थे। योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि इन वर्गों की बेटियों की शादी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से विवाह कर सकें।
Details of Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना |
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योजना शुरू | दिल्ली सरकार |
लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.wcddel.in/fapm.html |
साल | 2025 |
योजना उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध है। |
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत सरकार द्वारा विवाह के समय पर ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- संचालन: योजना का संचालन दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा।
- सामाजिक सुधार: इस योजना के माध्यम से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार होगा।
- बाल विवाह पर प्रभाव: इस योजना के जरिए बाल विवाह की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
- लाभार्थी वर्ग: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य कमजोर परिवारों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन की समयसीमा: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र को विवाह से 60 दिन पहले जमा करना होगा।
- लाभार्थी क्षेत्र: दिल्ली के सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- सालाना आय सीमा: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सालाना आय सीमा ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है।
बालिका शादी योजना दिल्ली की पात्रता
- स्थायी निवासी: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की सालाना आय ₹1,00,000 या उससे कम होनी चाहिए।
दिल्ली गरीब विधवा बेटी शादी योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज / Important documents
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा है)
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में स्व घोषणा
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह निमंत्रण कार्य विवाह प्रमाण पत्र
- क्षेत्र के विधायक/ संसद या राज्य/केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशासित।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के डिस्टिक ऑफिस में जाना होगा और वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अटैच करें: आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करें: आवेदन पत्र को विवाह से कम से कम 60 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिस्टिक ऑफिस में जमा करना होगा।
Delhi Balika Vivaah Yojana Contact Information
यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
Address- Deputy Director FAS, department of women and child development, the government of NCT of Delhi, Address is 01 canning Lane, Pandit Ravi Shankar Shukla Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi 110001
Contact number 011-2338 7715
Summary of Delhi Poor Widow Daughter and Orphan Girl Child Marriage Scheme
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना, दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बेटियों की शादी के लिए ₹30,000 की सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और समाज में नकारात्मक सोच को बदलना है। आवेदन के लिए विवाह से 60 दिन पहले फॉर्म जमा करना आवश्यक है।
यह योजना किसके लिए है?
यह योजना दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवा और अनाथ लड़कियों के लिए है, जो अपनी शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती हैं।
इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?
इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का संचालन कौन करता है?
इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक का दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय ₹1,00,000 या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त किया जा सकता है?
आवेदन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जिले कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन की समयसीमा क्या है?
आवेदन विवाह से कम से कम 60 दिन पहले जमा करना होता है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य गरीब विधवा और अनाथ लड़कियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी शादी में मदद करना है।
क्या योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली के नागरिकों को ही मिलता है?
हां, इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के स्थायी निवासी नागरिकों को ही मिलता है।
इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदक को निवास प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और विवाह निमंत्रण या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ अटैच करने होंगे।
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