मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 2024: Aahar Anudan yojana Online Apply
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Aahar Anudan Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी समुदाय की महिलाओं और बच्चों को पोषण का अधिकार देने के लिए 2017 में 'आहार अनुदान योजना' की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Table of Contents
☰ Menu- आहार अनुदान योजना का उद्देश्य
- Key points of the आहार अनुदान योजना
- Aahar Anudan yojana के लाभ
- Aahar Anudan yojana की पात्रता
- आहार अनुदान योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Aahar Anudan Yojana 2024 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- MP Aahar Anudan Yojana 2024 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आहार अनुदान योजना का लाभार्थी वर्ग
- आहार अनुदान योजना से संबंधित मुख्य बातें
- Related Link
- सारांश
- आहार अनुदान योजना Data (Food Subsidy Scheme Data)
- आहार अनुदान योजना FAQs
आहार अनुदान योजना का उद्देश्य
आहार अनुदान योजना का उद्देश्य राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों, जैसे बैगा, भारिया, और सहरिया, की महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। इस योजना का लक्ष्य इन जनजातियों को आर्थिक सहायता देकर कुपोषण की समस्या को दूर करना है।
Key points of the आहार अनुदान योजना
कुंजी बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
शुरुआत की तारीख | 23 दिसंबर 2017 |
उद्देश्य | विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना |
लाभार्थी वर्ग | बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की महिलाएं |
आर्थिक सहायता राशि | 1500 रुपये प्रतिमाह |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र, छात्रा |
आधिकारिक विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना (शहरी और ग्रामीण दोनों) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
पात्रता | मध्य प्रदेश के मूल निवासी, बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्य |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक |
लाभार्थी चयन प्रक्रिया | विशेष पिछड़ी जनजातियों के सदस्य (सरकारी नौकरी में न हो एवं आयकरदाता न हो) |
राशि भुगतान प्रक्रिया | लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा की जाती है |
समय सीमा | कोई निर्धारित समय सीमा नहीं |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
आधिकारिक वेबसाइट | जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट |
संपर्क अधिकारी | संबंधित विभागीय जिला अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग |
लाभ | पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता |
Aahar Anudan yojana के लाभ
- आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। पहले यह राशि 1000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है।
- सीधा बैंक ट्रांसफर: योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती।
- कुपोषण से मुक्ति: योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इस राशि से महिलाएं अपने और अपने परिवार के लिए पौष्टिक आहार खरीद सकती हैं।
- आदिवासी सशक्तिकरण: यह योजना विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Aahar Anudan yojana की पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- मूल निवासी: आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- जनजाति सदस्य: आवेदक बैगा, भारिया, या सहरिया जनजाति का सदस्य होना चाहिए।
- सरकारी नौकरी नहीं: आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आयकर दाता नहीं: आवेदक और उसके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आहार अनुदान योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आहार अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
Aahar Anudan Yojana 2024 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आहार अनुदान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण: वेबसाइट पर "हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण" के विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, ईमेल आईडी आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
- जाति और समग्र आईडी: अब जाति और समग्र आईडी का विवरण प्रदान करें।
- मूल निवास की जानकारी: इस पेज पर मूल निवास की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- घोषणा: अंत में घोषणा पर सहमति के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट कर दें।
- रसीद प्राप्त करें: सबमिट करने के बाद एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी, एवं पासवर्ड आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
MP Aahar Anudan Yojana 2024 में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- संपर्क करें: अपने जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग से संपर्क करें।
- ग्राम पंचायत कार्यालय: आप ग्राम पंचायत कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
- प्रोफाइल पंजीकरण: यहां पर अपने प्रोफाइल का पंजीकरण कराएं और आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी आदि जमा करें।
आहार अनुदान योजना का लाभार्थी वर्ग
Aahar Anudan yojana का लाभ केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग की बैगा, भारिया, और सहरिया जनजाति की महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और पौष्टिक आहार ग्रहण कर सकें।
आहार अनुदान योजना से संबंधित मुख्य बातें
- योजना का अधिकार क्षेत्र: राज्य प्रवर्तित योजना
- शुरुआत: 2017-12-23
- लाभार्थी वर्ग: अनुसूचित जनजाति
- लाभ की श्रेणी: अनुदान
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
- समय सीमा: कोई निर्धारित समय सीमा नहीं
- अधिकार क्षेत्र: शहरी और ग्रामीण दोनों
Related Link
सारांश
मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से आदिवासी महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि उन्हें कुपोषण से भी मुक्ति मिलती है। यह योजना आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को न सिर्फ पोषण का अधिकार मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।
आहार अनुदान योजना Data (Food Subsidy Scheme Data)
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-12-23 |
योजना का उद्येश्य | विशेष पिछडी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | लाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या होकर म.प्र. का मूल निवासी (शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो) |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | योजना समस्त आदिवासियों के लिए न होकर विशेष पिछडी जनजाती समूह के लिए होने से पृथक से आवेदन की आवश्यीकता नहीं |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित विभागीय जिला अधिकारी,जनजातीय कार्य विभाग,एवं मुख्यि कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड |
समय सीमा | निर्धारित नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | निरंक |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्कह |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राशि हितग्राही के खाते में जमा कराई जाती है। |
अपडेट दिनांक | 18/09/2024 |
आहार अनुदान योजना FAQs
आहार अनुदान योजना क्या है?
आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 2017 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसके तहत बैगा, भारिया, और सहरिया जनजातियों की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आहार अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करके कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इसके माध्यम से महिलाओं को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिलती है।
आहार अनुदान योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी, विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, और सहरिया) की महिलाएं उठा सकती हैं। आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इस योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है?
इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
योजना में आवेदन कैसे करें?
योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग से संपर्क करें।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड समग्र आईडी मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज़ फोटो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
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